आयकर डेडलाइन 2025: देरी से फाइलिंग का जुर्माना, फॉर्म बदलाव और करदाताओं की सबसे बड़ी परेशानी
जब बात आयकर डेडलाइन, करदाताओं को अपना आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की अंतिम तारीख है की आती है, तो ज्यादातर लोग याद करते हैं कि यह जुलाई में होती थी। लेकिन 2025 में यह तारीख 16 सितंबर को बीत चुकी है, और अब देरी से फाइल करने वालों पर जुर्माना लगेगा। ये डेडलाइन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऐसा बिंदु है जहाँ आयकर पोर्टल, TDS क्रेडिट और फॉर्म बदलाव मिलकर एक जटिल गड़बड़ बना देते हैं।
ITR फ़ाइलिंग, करदाता का आय और कर का विवरण सरकार को देने का आधिकारिक तरीका है अब सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम नहीं रह गया। इस बार फॉर्म में नए खाने जोड़े गए, जिनमें डिजिटल एसेट्स, फॉरेन इनकम और निवेश की डिटेल्स शामिल हैं। इसके साथ ही आयकर पोर्टल, करदाताओं के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन गेटवे है बार-बार डाउन हो रहा था। कई लोगों ने TDS क्रेडिट अपडेट होने में दो महीने लगा दिए, और जब वो फाइल करने गए, तो पोर्टल ने उनके डेटा को रिजेक्ट कर दिया। ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति बना दी जहाँ अक्सर लोग भूल जाते हैं कि वो कर देने वाले हैं या रिफंड पाने वाले।
कर पेशेवर अभी भी अतिरिक्त राहत की माँग कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका बैंक अकाउंट बदल गया हो, या आपने अपनी नौकरी बदल दी हो, तो आपको TDS क्रेडिट वेरिफाई करने के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। और अगर आप एक स्व-नियुक्त व्यक्ति हैं, तो आपको बिना टीडीएस के भी अपनी आय का खाता रखना पड़ता है। इस साल कई लोगों ने अपना ITR फाइल करने के बाद भी एक्सेल शीट पर नोट्स बनाए रखे, क्योंकि पोर्टल पर दिखाया गया नंबर और बैंक स्टेटमेंट में अंतर था।
आयकर डेडलाइन का मतलब सिर्फ जुर्माना नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी लोन अप्रूवल, वीजा अप्लाई, या फिर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रुक सकता है। अगर आपने अभी तक ITR नहीं फाइल किया, तो अभी भी फाइल कर सकते हैं — बस जुर्माना भरना होगा। और अगले साल के लिए, इस बार की गलतियों को याद रखें: डेडलाइन बदल सकती है, पोर्टल डाउन हो सकता है, और TDS क्रेडिट का इंतजार लंबा हो सकता है।
इस पेज पर आपको ऐसे ही कई कहानियाँ मिलेंगी — जहाँ करदाताओं ने आयकर डेडलाइन को लेकर बड़ी गलतियाँ कीं, किसी ने जुर्माना भरकर बचाव किया, किसी ने फॉर्म बदलाव के बाद नया तरीका ढूंढ निकाला। ये सब ऐसी असली घटनाएँ हैं, जिन्हें आपको सिर्फ एक नोटिस में नहीं, बल्कि अपने आप के अनुभव में समझना होगा।
ITR फाइलिंग डेडलाइन विवाद: आयकर विभाग ने 15 सितंबर को अंतिम तिथि की पुष्टि
आयकर विभाग ने आयकर वर्ष 2025-26 की ITR फाइलिंग डेडलाइन 15 सितंबर 2025 पर कायम रखी, जबकि सोशल मीडिया पर 30 सितंबर तक बढ़ाने की अफवाहें फैली थीं। विभाग ने यह कहा कि यह खबर नकली है और 24‑घंटे हेल्पडेस्क उपलब्ध है। अलग‑अलग करदाताओं के लिए अलग‑अलग अंतिम तिथियां तय की गई हैं। देर से दाखिल करने पर जुर्माना, ब्याज और पुराने टैक्स रेगिम में बदलाव का जोखिम है।